देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अवैध जुए पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने “उत्तराखंड पब्लिक गैम्बलिंग प्रिवेंशन बिल-2026”को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में जुए से जुड़े अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, अब तक राज्य में ब्रिटिश काल के पुराने जुआ कानून के आधार पर कार्रवाई की जाती थी, जो वर्तमान समय के अनुसार पर्याप्त प्रभावी नहीं माना जा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नया कानून लाने का फैसला किया है, जिससे अवैध जुए के अड्डों और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।
सरकार का कहना है कि इस बिल के लागू होने से पुलिस और प्रशासन को अवैध जुआ संचालित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अधिक अधिकार मिलेंगे। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के जुए पर निगरानी बढ़ाई जाएगी।
राज्य सरकार का मानना है कि इस कानून के लागू होने से अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी, अपराध कम होंगे और समाज में कानून-व्यवस्था मजबूत होगी।
