मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी डा0 प्रवीण कुमार के निर्देशन पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 पारुल गोयल द्वारा श्रीनगर में 08 निजी पैथोलॉजी लैबों व 03 ब्लड कलैक्शन सेंटर का निरीक्षण किया गया, जिसमें श्रीनगर में अवैध रुप से संचालित की जा रही आरोग्यम पैथोलाजी लैब पर विभाग द्वारा नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 के तहत 50 हजार रु0 का जुर्माना लगाने के साथ ही पंजीकरण न होने तक लैब बंद करने हेतु नोटिस दिया गया है।
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 पारुल गोयल द्वारा बताया गया कि लैब में निरीक्षण के दौरान अभिलेख चेकिंग में पाया गया कि लैब का पंजीकरण नही कराया गया है, साथ ही जैव चिकित्सा अपशिष्ठ नियम 2016 के अंतर्गत पंजीकरण भी नही कराया गया था। इसके साथ ही नेगी हैल्थ केयर, संचिता पैथोलाजी लैब, कृष्णा पैथ सेन्टर तथा गढ़वाल पैथोलॉजी लैब द्वारा भी जैव चिकित्सा अपशिष्ठ नियम 2016 के तहत जैव अपशिष्ठ का उपयुक्त तरीके से संग्रहण नही किया जा रहा था जिस हेतु लैब संचालकों को विभाग द्वारा नोटिस भेजे गये हैं। उन्होंने बताया कि यदि लैब संचालकों द्वारा नियमानुसार लैबों का संचालन नही किया गया तो सम्बन्धित लैबों के पंजीकरण का नवीनीकरण नही किया जायेगा।
अपशिष्ठ का उपयुक्त तरीके से संग्रहण नही किया जा रहा था जिस हेतु लैब संचालकों को विभाग द्वारा नोटिस भेजे गये हैं। उन्होंने बताया कि यदि लैब संचालकों द्वारा नियमानुसार लैबों का संचालन नही किया गया तो सम्बन्धित लैबों के पंजीकरण का नवीनीकरण नही किया जायेगा। इसके साथ ही संचिता पैथोलाजी लैब में कार्यरत लैब टेक्नीशियन के अभिलेखों का पंजीकरण का नवीनीकरण उत्तराखण्ड मेडिकल कांउसलिग में न होने के कारण सम्बन्धित को लैब का संचालन न करने हेतु नोटिस दिया गया है। वहीं कृष्णा पैथोलाजी लैब मेंएक्सपायरी वायॅल मिलने के साथ ही सम्बन्धित लैब द्वारा कलैक्शन सेंटर एस.आर.एल. डायग्नोस्टिक द्वारा संचालित दोनों लैबों का पंजीकरण अलग-अलग नही किया गया था जिसमें दोनों सेंटरों का पंजीकरण अलग- अलग करने हेतु निर्देश दिये गये। श्रीकोट में डा० लाल पैथ लैब के नाम से संचालित कलैक्शन सेंटर के बाहर प्रदर्शित किये गये बोर्ड पर डा० लाल पैथ के साथ ही संचालित कर रही संस्था का नाम भी अंकित करने हेतु निर्देशित किया।